Scholarship Scheme

गांव की बेटी योजना 
 - आवेदक की पात्रता

·  छात्रा गाँव की निवासी हो।
·  गाँव में रहकर गाँव की पाठशाला से 12 वीं कक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो।  
·  शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो
  लाभ/राशि -  रूपये 500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह की राशि रूपये 5000/- प्रतिवर्ष
आवेदन एवं स्‍वीकृति की प्रक्रिया
·  निर्धारित तिथियों में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in द्वारा आवेदन किये जाते हैं ।
·  स्वीकृति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी जाती है।
·  स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है।
·  यह योजना प्रोत्साहन योजना है, अतः हितग्राही छात्रा इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती है।


विक्रादित्य योजना -

आवेदक की पात्रता ·  मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
·  सामान्य वर्ग का छात्र हो।
·  12वीं कक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो।
·  छात्र के अभिभावक  की वार्षि jiक आय 54,,000/से अधिक न हो।
·  शासकीय/ अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो।
लाभ/राशि  - प्रति वर्ष लिये जाने वाले विभिन्न शुल्कों को मिलाकर अधिकतम रूपये 2500/- तक के शुल्क से छूट का प्रावधान है।
आवेदन एवं स्‍वीकृति की प्रक्रिया ·  निर्धारित तिथियों में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in द्वारा आवेदन किये जाते है ।
·  स्वीकृति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी जाती है।
·  स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है।

पोस्टमेट्रिक योजना - 
          पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति -
  1. आवेदक पिछड़ा वर्ग में मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  2. पिछली कक्षा में उत्तीर्ण हो।
  3. माता/पिता/अभिभावकों की कुल वार्षिक आय रूपये 75000/- से अधिक  न हो। 
आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो। अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत होने पर माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा रूपये 6.00 लाख तक की है। शासकीय संस्थाओं के लिये कोई आय सीमा नही है।


मेधावी विद्यार्थी योजना -
  आवेदक की पात्रता -
  1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  2. 12वीं कक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण होने पर न्यूनतम 70 प्रतिशत एवं सीबीएसई/ आईसीएससी से उत्तीर्ण होने पर न्यूनतम 85 प्रतिशत अंक अर्जित किए हों।
  3. पिता /पालक की वार्षिक आय रू. 6.00 लाख से कम हो।

मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन/संबल) योजना - श्रम सेवा के पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकार की संतान हो। शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हो। 

लाभ - शैक्षणिक शुल्कों (कॉशन मनी एवं  मैस शुल्क छोड़कर) से पूर्ण छूट।



सेंटर सेक्टर योजना

दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना

आवास योजना 
  1. आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो।
  2. शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश हो।
  3. किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश न हो ।
  4. विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा के अनुसार होगी, जो वर्तमान में रूपये 3.00 लाख प्रतिवर्ष है।
  5. एक ही स्थानीय निकाय (नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत) की भौगोलिक सीमा में महाविद्यालय या  विद्यार्थी का मूल निवास स्थित नहीं हो।
लाभ/राशि - तहसील एवं विकासखण्ड स्तर पर रू. 1000/-  प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह