गांव की बेटी योजना
- आवेदक की पात्रता –
·
छात्रा गाँव की निवासी हो।
·
गाँव में रहकर गाँव की पाठशाला से 12 वीं कक्षा न्यूनतम
60 प्रतिशत अंकों से
उत्तीर्ण हो।
·
शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक
कक्षा में अध्ययनरत हो
लाभ/राशि - रूपये 500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह
की राशि रूपये 5000/- प्रतिवर्ष
आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया –
· निर्धारित तिथियों में प्रतिवर्ष
छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in द्वारा आवेदन किये जाते हैं ।
· स्वीकृति महाविद्यालय के
प्राचार्य द्वारा दी जाती है।
· स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के
बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है।
·
यह योजना प्रोत्साहन योजना है, अतः हितग्राही छात्रा
इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती है।
विक्रादित्य योजना -
आवेदक की पात्रता ·
मध्यप्रदेश का मूल
निवासी हो।
· सामान्य वर्ग का छात्र हो।
· 12वीं कक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो।
· छात्र के अभिभावक की वार्षि jiक आय 54,,000/से अधिक न हो।
· शासकीय/ अनुदान प्राप्त अशासकीय
महाविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो।
लाभ/राशि - प्रति वर्ष लिये जाने वाले विभिन्न शुल्कों को
मिलाकर अधिकतम रूपये 2500/- तक के शुल्क से छूट का प्रावधान है।
आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया ·
निर्धारित तिथियों
में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in द्वारा आवेदन किये जाते है ।
· स्वीकृति संबंधित महाविद्यालय के
प्राचार्य द्वारा दी जाती है।
· स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के
बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है।
पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति -
- आवेदक पिछड़ा वर्ग में मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- पिछली कक्षा में उत्तीर्ण हो।
- माता/पिता/अभिभावकों की कुल वार्षिक आय रूपये 75000/- से अधिक न हो।
मेधावी विद्यार्थी योजना -
आवेदक की पात्रता -
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- 12वीं कक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण होने पर न्यूनतम 70 प्रतिशत एवं सीबीएसई/ आईसीएससी से उत्तीर्ण होने पर न्यूनतम 85 प्रतिशत अंक अर्जित किए हों।
- पिता /पालक की वार्षिक आय रू. 6.00 लाख से कम हो।
मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन/संबल) योजना - श्रम सेवा के पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकार की संतान हो। शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हो।
लाभ - शैक्षणिक शुल्कों (कॉशन मनी एवं मैस शुल्क छोड़कर) से पूर्ण छूट।
सेंटर सेक्टर योजना
दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना
आवास योजना
- आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो।
- शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश हो।
- किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश न हो ।
- विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा के अनुसार होगी, जो वर्तमान में रूपये 3.00 लाख प्रतिवर्ष है।
- एक ही स्थानीय निकाय (नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत) की भौगोलिक सीमा में महाविद्यालय या विद्यार्थी का मूल निवास स्थित नहीं हो।